अनुच्छेद 361 के मुताबिक,  राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को छूट दी गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती. न ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. https://ift.tt/G6DgLtr