EWS Quota Case Hearing: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ापन कोई अस्थायी चीज नहीं है. https://ift.tt/jKh7w0f