न्यायालय (Court) ने अपने एक आदेश (Order) में कहा है कि बार-बार अपराध (Crime) न करने वाले और 14 साल या अधिक सजा (Punishment) काट चुके अपराधियों (Criminals) को जमानत (Bail) देने पर सोचा जा सकता है. https://ift.tt/nVY50um