Xiaomi को सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act), 1962 के प्रावधानों (Provisions) के तहत 653 करोड़ रुपये के शुल्क (Duty) की मांग और वसूली (Recovery) को लेकर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. https://ift.tt/eA8V8J