कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीरियल रेपिस्ट और किलर को राहत देने से इनकार कर दिया है. अपराधी ने अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दोषी करार दिए गए इस शख्स ने कम से कम 18 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था. https://ift.tt/eA8V8J