आरोपी शख्स के वकील ने कोर्ट से कहा कि उसपर आरोप है कि उसने पीड़िता के थाइज (जांघों) के बीच में पेनिस डाला था और ऐसा कृत्य धारा 375 में बलात्कार की श्रणी में नहीं आता.  https://ift.tt/eA8V8J