अदालत में अभियोजन पक्ष ने महिलाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि टिक टॉकर्स ने आर्थिक रूप से वंचित लड़कियों को पैसे का लालच देकर शोषण किया, इस तरह के आरोप मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं. अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए दोनों महिलाओं को छह से 10 साल जेल की सजा सुनाई. https://ift.tt/eA8V8J https://ift.tt/2SXFXrp
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